पत्नी का पति को काला कहने पर हाईकोर्ट ने दोनों का तलाक किया मंजूर

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी यदि पति को काला कहती है तो यह पति का अपमान होगा और इस आधार पर तलाक मंजूर हो सकता है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए एक दंपति के तलाक को मंजूरी दे दी है।

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कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सभी तथ्यों को देखने के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पत्नी अपने पति को काला कहकर उसका अपमान करती थी और इस कारण वह उससे अलग रह रही थी।

पत्नी ने काला कहकर पति का अपमान किया
हाईकोर्ट ने यह बात मानी कि पत्नी अक्सर उसके शरीर के रंग के कारण उसका अपमान करती थी लेकिन बेटी की वजह से पति अपने अपमान को बर्दाश्त करता रहा। महिला ने अपने पति और सास-ससुर के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए के तहत मामाल भी दर्ज कराया था। साथ ही घरेलू हिंसा कानून के तहत भी मामला दर्ज कराया और अपनी बच्ची के साथ माता-पिता के पास रह रही थी। हालांकि महिला ने कोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि पति और उनके परिजनों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। बता दें कि फैमिली कोर्ट ने साल 2017 में दोनों के तलाक की याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद पति ने हाईकोर्ट का रूख किया। जहां हाईकोईट ने तलाक को मंजूरी दे दी।