सहकारी गन्ना समिति के पक्ष में आया न्यायालय का फैसला

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गन्ना समिति के अध्यक्ष एवं निदेशकों ने जताई खुशी

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हल्द्वानी एसकेटी डॉट कॉम
नैनीताल रोड स्थित सहकारी गन्ना समिति के भवन एवं भूमि पर वादी गुरु चरण सिंह की अपील को न्यायालय ने खारिज कर दिया है


सीनियर सिविल जज हल्द्वानी की अदालत में चले इस मामले में फैसला देते हुए सीनियर जज सिविल ज्योति बाला ने फैसला देते हुए कहा कि वादी की कोई भी दलील न्याय उचित नहीं है अतः उनका वाद निरस्त किया जाता है.

न्यायालय के इस फैसले के बाद गन्ना समिति के चेयरमैन सरदार प्रताप सिंह गन्ना समिति के निदेशकों गन्ना किसानों ने इस फैसले पर खुशी व्यक्त की है. गन्ना समिति के निदेशकों और किसानों ने कहा कि समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह के अथक प्रयासों से सारे उचित तथ्य न्यायालय के समक्ष रखे गए जिस पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया जो कि गन्ना और गन्ना किसानों के हित में आया है.


गन्ना समिति के चेयरमैन सरदार प्रताप सिंह ने कहा कि यह न्याय की जीत है और 1937 से अब तक यहां पर गन्ना समिति का कार्यालय चल रहा है. तथा नगर निगम नगर पालिका तथा राजस्व अभिलेखों में यह गन्ना समिति के नाम दर्ज चला आ रहा है तथा इस स्थान पर सरकार और गन्ना समिति द्वारा समय-समय पर दीवारों का निर्माण किया गया है तथा गन्ना समिति इस पर वैधानिक रूप से काबिज है तथा वादी बिना किसी मजबूत साक्ष्य की इस पर अपना अधिकार बता रहा है जबकि इस पर गन्ना समिति आजादी से पहले से ही काबिज है.