कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई इतने साल की सज़ा
दुष्कर्म के मामले को लेकर कोर्ट ने एक दोषी को 10 साल की सजा और ₹30000 का जुर्माना लगाया जानकारी के अनुसार बता दे कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने नाबालिग के दुष्कर्म मामले में दोषी को दस साल की सजा से दंडित किया साथी ही अदालत ने तीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि बरेली निवासी नाबालिग 24 मई 2017 को बिठौरिया क्षेत्र में अपनी बड़ी बहन से मिलने उसके घर आई थी जहाँ 29 मई को अचानक लापता हो गई अगले दिन मुखानी थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज हुई।
जांच के दौरान पता चला कि उत्तर प्रदेश बरेली निवासी नरेश कश्यप नाबालिग को बहला फुसलाकर सितारगंज और मुरादाबाद ले गया जहां एक कमरे में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को बाजपुर से गिरफ्तार किया।पूछताछ में नाबालिग ने पुलिस को बताया कि नरेश उसे बहलाकर पहले सितारगंज फिर मुरादाबाद लेकर गया। जहां जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म भी किया। पूरे मामले में 13 गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की सजा और ₹30000 का अर्थदंड लगाया है।
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