कोरोना का बढ़ता खतरा देख इन कर्मचारियों के कार्यालय पर आना नही पड़ेगा, आदेश जारी

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कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि यहां टेस्ट कराने वाला हर 10वां व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है।कोरोना के बढ़े खतरे को देखते हुए शासन भी सख्त कदम उठा रहा है, जहां पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया था।

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वहीं, अब शासन ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर भी आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए बाकायदा गाइडलाइन भी जारी हो गई है।

यह है गाइडलाइन

  1. ऐसी महिला कार्मिक, जो गर्भावस्था में हों अथवा 58 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे कार्मिक, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, घर से ही (Work from Home) कार्य करेंगे। इनको अपरिहार्य परिस्थिति में ही कार्यालय बुलाया जा सकेगा।
  2. राज्य के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों (Essential Service में कार्यरत एवं अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) को कार्यालय में उपस्थिति से कार्यालयध्यक्ष द्वारा छूट दी जा सकती है।
  3. शासकीय हित में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्मिक को कार्यालय में बुलाया जा सकेगा।
  4. जो कार्मिक विधान सभा सामान्य निर्वाचन की ड्यूटी में लगाये गये हैं अथवा जो कार्मिक आवश्यक सेवाओं के निर्वहन में ड्यूटी पर तैनात हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
    5.निर्वाचन ड्यूटी में लगाये गये कार्मिकों के बारे में जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा और आवश्यक सेवाओं के निर्वहन में ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों के बारे में उनके विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जनहित में अपने विवेक से समुचित निर्णय लिया जायेगा।

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