SC का सख्त आदेश!, यहां पर हटाए गए 65 लाख वोटर नामों की सूची जारी करे चुनाव आयोग

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गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया। SC ने चुनाव आयोग (EC) को 19 अगस्त तक उन 65 लाख लोगों के नाम की सूची जारी करने के आदेश दिए है। जिन्हें वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को वोटरों के नाम हटाने के कारणों को भी बताने को कहा है।

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SC का सख्त आदेश!, Bihar में हटाए गए 65 लाख वोटर नामों की सूची जारी करे चुनाव आयोग

अब अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के नेताओं तथा गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) ने शीर्ष अदालत में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद को चुनौती दी है।

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