हल्द्वानी का सड़क चौडीकरण करने मामला पहुंचा हाई कोर्ट, दिए ये निर्देश
मंगल पड़ाव से रोडवेज तक चल रहा सड़क चौड़ीकरण का मामला अब हाईकोर्ट पहुँच गया है। हाईकोर्ट ने निजी सम्पतियों से अतिक्रमण ना हटाकर सरकारी सम्पतियों से अतिक्रमण हटाये जाने पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। बता दें कि हल्द्वानी की नया सवेरा संस्था ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि मंगल पड़ाव से हल्द्वानी रोडवेज़ तक की रोड काफी संकरी हो गई हैं। जिससे हर रोज़ जाम की स्थिति नही रहती हैं, जो सभी के लिए एक बड़ी समस्या है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रशासन इन दिनों जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सड़क चौड़ीकरण का कार्य कर रहा है। प्रशासन ने चौड़ीकरण की ज़द में आ रही सरकारी सम्पतियों को तोड़ दिया है, लेकिन निजी संपत्तियों को नही हटाया गया है, जोकि चौड़ीकरण में बाधा बन रहा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की संडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी संपत्ति धारकों को एक सप्ताह के भीतर नोटिस जारी करके उनकी समस्याओं की सुनवाई करे, और अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर नियमानुसार हटाये। हाईकोर्ट ने प्रशासन को यह भी निर्देश दिए कि अभी तक जो अतिक्रमण का मलबा फुटपाथ पर डाला गया है, उसे दस दिन के भीतर हटाये ताकि कोई दुर्घटना ना हो और पैदल चलने वालों को किसी तरह की परेशानी ना हो। हाईकोर्ट ने कार्य की प्रगति रिपोर्ट आगामी तिथि को पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई फ़रवरी तीसरे सप्ताह की तिथि नियत की है।
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