राजाजी टाइगर रिजर्व ने आशारोड़ी में बनी 100 साल पुरानी मस्जिद को भेजा नोटिस, मांगे साक्ष्य

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राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से आशारोड़ी में बनी मस्जिद को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में बनी मस्जिद निर्माण को वन्यजीव अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए कमेटी ने जमीन से संबंधित साक्ष्य 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है।

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रिजर्व प्रशासन की ओर से रामगढ़ रेंज के वन क्षेत्राधिकारी की ओर से नोटिस में कहा गया है कि ये इलाका राजाजी टाइगर रिजर्व का है। इलाके में वन्यजीव सरंक्षण अधिनियम ओर भारतीय वन अधिनियम के तहत कोई निर्माण नहीं कराया जा सकता। ये राजाजी टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र है।

प्रशासन ने मस्जिद निर्माण को वन्यजीव अधिनियम का उल्लंघन बताया है। कमेटी ने कहा है कि नोटिस प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर मस्जिद निर्माण से संबंधित अभिलेखों को रेंज कार्यालय रामगढ़ में प्रस्तुत करें।

अभिलेख प्रस्तुत ना करने पर हटाया जाएगा निर्माण
अभिलेख प्रस्तुत ना करने पर मस्जिद को हटा दिया जाएगा। इसके लिए टाइगर रिजर्व प्रशासन किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक साकेत कुमार ने बताया कि रिजर्व क्षेत्र में कोई भी निर्माण करने कि अनुमति नहीं है। इसलिए नोटिस देकर साक्ष्य मांगे गए हैं।

मामले में मुस्लिम सेवा संघ के अध्यक्ष नईम अहमद ने बताया कि ये मस्जिद 100 साल पुरानी है। तब यह क्षेत्र रिजर्व प्रशासन के अंतर्गत नहीं आता था। प्रशासन कि ओर से भेजे गए नोटिस का जल्द ही जवाब दिया जाएगा ।