#raira रैरा का असर हल्द्वानी से ग्वालियर तक, केंद्र के रैरा पर राज्य सरकारों को सख्ती बरतने के आदेश

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नगरीय क्षेत्र में धड़ल्ले से बन रहीं अवैध कॉलोनियों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर छह अवैध कालोनियों में भूखंड बेचने-खरीदने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही निगम आयुक्त हर्ष सिंह ने एक आदेश जारी कर उक्त छह कालोनियों में भूखंडों का क्रय-विक्रय नहीं करने को कहा है। ये अवैध कालोनियों पिपरोली, सिथोली रोड़, केदारपुर, लैंडफिल साइट के पीछे बसाई जा रहीं हैं।

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इन सभी काॅलोनियों में बिना अनुमति कराए गए पानी, बिजली, सड़क, सीवर आदि के निर्माण कार्यों के लिए भू-स्वामियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब पुलिस में केस दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। याद रहे दैनिक भास्कर ने 22 अगस्त को ‘निगम के सर्वे में शहर में 233 अवैध काॅलोनियां, हकीकत में आंकड़ा 330 के पार पहुंच गया’ शीर्षक से खबर छापी थी। इसके बाद निगम आयुक्त ने एक्शन लेकर उक्त आदेश निकाला है।

ये हैं अवैध कालोनी, भूस्वामियों को नोटिस

लैंडफिल साइट के पीछे रेल पटरी पुलिया के बाद: सालूपुरा सर्वे क्रमांक 145, 146 के भूमि मालिक बाबू दत्तक माधौ, कस्तूरीबाई बाबूलाल साहू।

पिपरोली रोड जैन कॉलेज के पास: सर्वे क्रमांक 104/1, 104/2 105/1, 105/2 और 106/1, 106/2 के अंगूरी देवी, मायादेवी, सुमन, प्रेमचंद्र आदि।

सिथोली रोड न्यू गणेश काॅलोनी- बरौआ पिछोर: सर्वे क्रमांक 75/1/1, 75/1/2, 75/1/3, 75/1/4 के कुंअर महाराज शिक्षा प्रसार समिति दीपक सिंह चौहान, प्रकाश सिंह, देवी सिंह, जितेंद्र, पारस अग्रवाल।

केदारपुर: गुलाब सिंह के नाम की भूमि पिपरोली के सर्वे क्रमांक 162/1, 162/2, 183, 149/1 के नाम से है।

केदारपुर: जय बालाजी डेवलपर्स रामबाबू सिंह के नाम केदारपुर पिपरोली में सर्वे क्रमांक 183 की भूमि है।

केदारपुर: विनायक कंस्ट्रक्शन के नाम केदारपुर पिपरोली में सर्वे क्रमांक 81/1, 80, 82, 83, 85, 101 और 102 की भूमि है।

आदेश में इन नियमों का बताया उल्लंघन

आयुक्त ने आदेश में लिखा है कि नगर तथा ग्राम निवेश एवं नगर निगम से काॅलोनी विकास की अनुमति नहीं ली गई है। अवैध रूप से काॅलोनियों का विकास किया जा रहा है। उक्त कृत्य मप्र काॅलोनी विकास नियम 2021 एवं नगर निगम विधान की धारा 292 के अंतर्गत काॅलोनाइजर/भूस्वामी के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई हैं। इन पर पुलिस केस भी दर्ज करने की तैयारी चल रही है।

नोटिस दिए, एफआईआर भी करवाएंगे

नगर निगम से परमिशन लिए बिना कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर और भूखंड स्वामियों को नोटिस दिए गए हैं। उन पर पुलिस कार्रवाई भी होगी। – हर्ष सिंह, आयुक्त नगर निगम, ग्वालियर