भूमि विवाद पर मण्डलायुक्त ने यहाँ किया स्थलीय निरक्षण, भूस्वामी के खिलाफ लैंड फ्राड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज के दिए निर्देश

ख़बर शेयर करें

हल्द्वानी एस केटी डॉट कॉम

Ad
Ad

मंडलायुक्त दीपक रावत ने जनता दरबार के द्वारा प्लॉट खरीदने वाली महिला की भूमि कम निकलने पर स्थलीय निरीक्षण किया और भूमि स्वामी से क्रेता को रजिस्टर में दर्ज भूमि नाप कर देने को कहा.

इसके बावजूद अगर उन्होंने इस मामले का समाधान नहीं हुआ तो उनके खिलाफ लैंड फॉर्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा. जनता दरबार में चंपावत निवासी एक महिला ने अर्जी लगाई कि उसके साथ भूस्वामी ने लोड किया है उसने जयदेव पुर मैं 1800 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है लेकिन नाम करने पर उन्हें 500 स्क्वायर फीट जमीन कम मिल रही है इसके लिए उन्होंने भूस्वामी से शिकायत की लेकिन भूस्वामी ने उन्हें मामले में सिर्फ चक्कर चक्कर लगाने को मजबूर किया है उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है

मंडलायुक्त कुमाऊं ने जनता दरबार में भूमि खरीद पर फ्रॉड मामले का संज्ञान लेते हुए स्थलीय निरीक्षण कर समाधान न होने की स्थिति में बिल्डर्स के खिलाफ लैण्ड फ्राड एक्ट मे मुकदमा दर्ज करने के दिये निर्देश।

अगले जनता दरबार में सिटी मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, मामले से जुडे सभी पक्षों को कैम्प कार्यालय मेें किया तलब।जानकारी के अनुसार मंडलायुक्त कुमाऊं के जनता दरबार में चम्पा जोशी निवासी देवीधूरा तहसील पाटी ने बताया कि उन्होंने जयदेवपुर में 1800 स्क्वायर फिट का प्लाट खरीदा था।

जमीन की रजिस्ट्री एवं दाखिल खारिज भी हो चुकी है, लेकिन स्थल पर जाकर पैमाईश करने पर भूमि 500 स्क्वायर फिट कम निकली। शिकायत का संज्ञान लेते मंडलायुक्त कुमाऊं दीपक रावत ने देर सायं उक्त भूमि का स्थलीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण पर भूमि की पैमाईश करने पर भूमि 500 स्क्वायर फिट कम निकली।

जिस पर आयुक्त ने अगले जनता दरबार में सिटी मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, मामले से जुडे सभी पक्षों को कैम्प कार्यालय मेें तलब किया है। उन्होंने कहा कि अगर भूमि का समाधान नहीं होता है तो बिल्डर्स के खिलाफ लैण्ड फ्राड एक्ट मे मुकदमा दर्ज