नया रूल लागू!, अब CBSE हर एक स्टूडेंट पर रखेगा पैनी नजर

Ad Ad Ad
ख़बर शेयर करें
cbse-new-rule-cctv-cameras-IN SHOOL MANDATORY

CBSE New Rule: छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए CBSE एक नया नियम लेकर आया है। इस नए नियम के तहत सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य हो गए हैं। इस नए रूल को लागू कर दिया गया है। साथ ही बोर्ड ने इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी कर दी है। स्कूलों के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नियम में संशोधन करते हुए इसे अनिवार्य कर दिया है। इससे ना सिर्फ बच्चों के लिए स्कूलों में एक सुरक्षित माहौल बनेगा। साथ ही उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

अब CBSE हर एक स्टूडेंट पर रखेगा पैनी नजर

बोर्ड की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार सभी सीबीएसई वाले स्कूलों में सीसीटीवी सिस्टम लागू करना अनिवार्य हो गया है। ये ऑडियो-विजुअल दोनों रिकॉर्ड करने वाले होने चाहिए। इस रिकॉर्डिंग को कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित किया जाएगा। जरुरत पड़े तो अधिकारियों द्वारा समीक्षा के लिए भी रखा जाएगा।

स्कूलों में कहां-कहां लगाए जाएंगे CCTV Cameras?

इस नियम के तहत स्कूल के सभी एंट्री और एक्जिट गेट, सभी कक्षाओं, लॉबी, गलियारों, सीढ़ियों, प्रयोगशालाओं, कैंटीन, पुस्तकालय, स्टोर रूम, खेल के मैदान आदि में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सिर्फ शौचालयों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर ऑडियो-विजुअल वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य है।