New GST Rates: पुराने स्टॉक पर भी मिलेगा GST कटौती का लाभ?, दुकानदार पुराने MRP पर बेचे तो क्या करें?





New GST Rates: शारदीय नवरात्रि के शुरू होते ही जीएसटी 2.0 (GST Rates)भी लागू हो गया हैं। जिसके चलते कई चीजें सस्ती हुई। जिसमें रोजमर्रा के समान भी शामिल है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को संबोधित करते हुए बताया कि इस नए जीएसटी से 375 चीजें सस्ती हुई है।
जिसमें घी, पनीर, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन आदि चीजें शामिल हैं। हालांकि इस नई दरों के लागू होने के बाद लोगों के मन में सवाल है कि क्या बाजार में सामानों की पुरानी पैकेजिंग पर भी छूट मिलेगी? अगर दुकानदार पुरान रेट्स पर ही समान दे तो क्या करें? चलिए जानते है इस आर्टिकल में।
New GST Rates: जिएसटी पर आज से केवल दो स्लैब
GST की नई दरों के बाद 99 प्रतिशत वस्तुएं 5 फीसदी टैक्स स्लैब में आ गई हैं। आज से केवल दो टैक्स स्लैब 5% और 18% ही रह गए है। तो वहीं कुछ आईटम्स को 40% टैक्स स्लैब में रखा गया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बाजार में सामानों पर घटी हुई एमआरपी नजर आएगी? दुकानदार द्वारा पूरी छूट दी जा रही है या नहीं, इस बात का पता कैसे चलेगा। अगर दुकानदार पुराने MRP पर ही सामान दे तो क्या करें?
क्या आज से बाजार में घटी हुई MRP नजर आएगी?
नहीं। बाजार में आस से आपको चीजों में घटी हुई एमआरपी नजर नहीं आएगी। दुकानदारों के पास स्टॉक पुराना होने पर आपको पुरानी एमआरपी ही नजर आएगी। सरकार ने ये साफ किया है कि सामान के ऊपर घटे हुए रेट्स का स्टीकर लगाना जरूरी नहीं है।
क्या पुराने स्टॉक का GST कटौती का लाभ नहीं मिलेगा?
ऐसा नहीं है। पुराना स्टॉक होने पर भी आपको नए जीएसटी कटौती का लाभ मिलेगा। सरकार ने ये साफ किया है कि 22 सितंबर से वो सभी सामान सस्ते दामों पर मिलेंगे जो जीएसटी दर घटने के बाद सस्ते हुए हैं। ऐसे में दुकानदारों के पास स्टॉक पुराना हो या फिर नया ग्राहक को सस्ते दामों में भी चीजें मिलेंगी।
क्या पुराने स्टॉक को सस्ते दाम पर बेचने से दुकानदार को होगा घाटा?
पुराने स्टॉक को जीएसटी कटौती के बाद सस्ते में बेचना दुकानकार के लिए बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं है। सरकार की माने तो दुकानदार जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय इसे एडजस्ट करेंगे।
अगर दुकानदार पुराने MRP पर ही सामान दे तो क्या करें?
- अगर दुकानदार पुराने एमआरपी पर ही सामान दे तो आप उसकी शिकायत कर सकते है। टोल फ्री नंबर 1800114000 या फिर 1915 पर कॉल कर आप शिकायत कर सकते हैं।
- इसके साथ ही इस नंबर 8800001915 पर एसएमएस या व्हाट्सएप पर मैसेज डालकर भी आप शिकायत कर सकते हैं।
- NACH एप पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती हैं। इसकी ट्रेकिंग भी हो सकती है।
- उपभोक्ता मंत्रालय की साइट https://consumerhelpline.gov.in पर जाकर भी रजिस्टर्ड कर शिकायत कर सकते हैं।
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