NEET EXAM: सुप्रीम कोर्ट ने NTA को भेजा नोटिस, 8 जुलाई को होगी सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट में आज NEET परीक्षा को लेकर छात्रों के अंदर बढ़ते रोष के बीच मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर किसी भी तरह के आदेश जारी करने से फिलहाल इंकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने एनटीए को इस संबंध में नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। अब NEET परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी।

बता दें कि जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले में सुनवाई के दौरान सीबीआई जांच की मांग पर किसी भी तरह का आदेश फिलहाल नहीं दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका में बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए मनमाफिक एग्जाम सेंटर चुनने के लिए अपनाए जा रहे हथकंड़ो का भी जिक्र है। मसलन ओडिशा, झारखंड और गुजरात जैसे राज्यों के छात्रों ने NEET का एग्जाम देने के लिए गुजरात के गोधरा में एक खास सेंटर को चुना। इन छात्रों ने NEET क्लियर करने और गोधरा में एक खास सेंटर जय जल राम स्कूल में अपना सेंटर चुनने के लिए 10 लाख की रिश्वत दी।

1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा का आदेश नहीं दिया- सुप्रीम कोर्ट

वहीं आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा लेने का आदेश अदालत ने नहीं दिया है। सुनवाई के दौरान एनटीए ने इसे रद्द करने की बात कही और दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए। अदालत ने सीबीआई जांच पर फिलहाल कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है। वहीं एक याचिकाकर्ता ने पेपर लीक मामले में दर्ज एफआईआर का मुद्दा उठाया। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी।