हाईकोर्ट में बोले नैनीताल ADM, हुजूर अंग्रेजी नहीं आती, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश




उत्तराखंड हाईकोर्ट में मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर हुई सुनवाई के दौरान एक वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। नैनीताल के एडीएम और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी जब अदालत में पेश हुए, तो उन्होंने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र से हिंदी में संवाद किया। इस पर अदालत ने उनकी अंग्रेजी दक्षता पर सवाल उठाए।
अंग्रेजी समझ सकता हूं लेकिन धाराप्रवाह बोलने में सक्षम नहीं : ADM
मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या वे अंग्रेजी समझते और बोलते हैं। अधिकारी ने स्वीकार किया कि वे अंग्रेजी समझ तो सकते हैं, लेकिन धाराप्रवाह बोलने में सक्षम नहीं हैं। अदालत ने इस पर गंभीर टिप्पणी करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि यह जांच की जाए कि जो अधिकारी खुद मानते हैं कि वे अंग्रेजी नहीं बोल पाते, क्या वे कार्यकारी पद को प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं।
28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की है। यह पूरा मामला मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका से जुड़ा है। याचिका में सवाल उठाया गया था कि क्या केवल परिवार रजिस्टर के आधार पर ही मतदाता सूची में नाम जोड़े जा सकते हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान पूछा कि नाम जोड़ने के लिए कोई वैध दस्तावेज या पहचान प्रमाण लिया गया या नहीं।
मतदाता सूची की वैधता पर सवाल
राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) के वकील ने अदालत को बताया कि अभी प्रक्रिया केवल परिवार रजिस्टर पर आधारित है और बूथ स्तर के अधिकारी घर-घर जाकर एक प्रतिनिधि से पूरे परिवार के नाम दर्ज करते हैं। अदालत ने इस पर टिप्पणी की कि अगर यही तरीका पूरे राज्य में अपनाया जा रहा है, तो इससे मतदाता सूची की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं

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