मोदी सरकार को राहत, बरकरार रहेगा 370 हटाने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर

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सुप्रीम कोर्ट से पीएम मोदी की सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है।

बता दें कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था, साथ ही राज्य को 2 हिस्सो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 370 हटने के 4 साल, 4 महिने, 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट मे पांच जजों जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा, जम्मू कश्मीर के संविधान में संप्रभुता का कोई जिक्र नहीं था। हालांकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान आने पर अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पर लागू हुआ।

आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार
अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। उन्होनें कहा कि 370 को हटाना संवैधानिक तौर पर सही है। हालांकि उन्होनें कहा कि राष्ट्रपति के पास फैसले लेने का अधिकार है।