सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहें हैं या फिर गाड़ी बेच रहें हैं तो यहां दें ध्यान, नया नियम हुआ लागू

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अगर आप अपनी गाड़ी बेच रहें हैं या फिर सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहें हैं तो यहां ध्यान दें। वरना आप भी परेशान हो सकते हैं। अब सेकेंड हैंड गाड़ी या दुपहिया वाहन खरीदने में केवल विक्रय-पत्र व पहचान-पत्र की छाया-प्रति लेने से ही काम नहीं चलेगा।

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अगर आप अपनी गाड़ी किसी को बेच रहें हैं या फिर किसी से सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहें हैं तो अब केवल विक्रय-पत्र व पहचान-पत्र की छाया-प्रति लेने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही अब वाहन ट्रांसफर कराने के दौरान आरटीओ कार्यालय में वाहन मालिक का आना जरूरी कर दिया गया है।

आरटीओ कार्यालय में पहले वाहन मालिक का सत्यापन किया जाएगा। जिसके बाद उसका हस्ताक्षर मिलान कराया जाएगा। उसके बाद ही वाहन ट्रांसफर किया जाएगा।

OTP के बिना ट्रांसफर नहीं होगा वाहन
सिर्फ वाहन मालिक की उपस्थिति ही जरूरी नहीं है। नई व्यवस्था के तहत अब वाहन तभी ट्रांसफर होगा जब वाहन मालिक के आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा।

इस ओटीपी को साफ्टवेयर में दर्ज किया जाएगा। अगर ओटीपी नहीं होगा तो ट्रांसफर की एप्लीकेशन कंप्यूटर में आगे ही नहीं बढ़ेगी। बिना ओटीपी के वाहन का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा।

अब तक केवल खरीदार के मोबाइल पर आता था OTP
अब तक वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया में केवल खरीदार के मोबाइल पर ओटीपी जाता था। लेकिन अब वाहन के पुराने मालिक और खरीदार यानी दोनों के मोबाइल पर ओटीपी आएगा। इसी कारण शनिवार को आरटीओ कार्यालय में एक भी पुराना वाहन ट्रांसफर नहीं हो पाया।