मैं तुम्हारी बीवी से शादी करूंगा, उसे छोड़ दो, नहीं तो..पागल प्रेमी, जिसे रोक पाने में पुलिस भी नाकाम!

Ad
ख़बर शेयर करें

Ghazipur News : पागल प्रेमी ने विवाहिता के ससुराल पहुंचकर उसके पति का मोबाइल नंबर किसी तरह से अरेंज किया. फिर उसके पति से विवाहिता के बारे में उसके चरित्र को लेकर शिकायत करने लगा. साथ ही यह भी कहा कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो. मैं उससे शादी करूंगा.

गाजीपुर. प्रेमी तो बहुत देखे होंगे, लेकिन एकतरफ़ा इश्क में पागल प्रेमी जो विवाहिता के पति को फोन कर यह धमकी दे रहा है कि तुम उसे छोड़ दो, मैं उससे शादी करूंगा. नहीं छोड़े तो दोनों को चाकू से गोदकर हत्या कर दूंगा. यह मामला गाजीपुर के नोनहरा थाने के एक गांव में सामने आया है. यहां एक विवाहिता ने उस पागल प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. साथ ही आरोप लगाया है कि वह जब भी कहीं आती जाती है तो उसके साथ आए दिन छेड़छाड़ भी करता है.

तुम्हारी बीवी से शादी करूंगा, गाजीपुर का पागल प्रेमी, पुलिस भी नहीं रोक सकी

मामला नोनहरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां की रहने वाली एक विवाहिता जिसकी शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार साल 2024 में बिरनो थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक से हुई है. उसका पति काम के सिलसिले में पंजाब में प्राइवेट नौकरी रहता है. वहीं विवाहिता आसपास की लड़कियों को सिलाई की ट्रेनिंग देने के लिए अपना सिलाई सेंटर मायके में ही एक गांव में चलाती है.

यहां जहां पर वह आने-जाने के लिए प्रतिदिन ऑटो से सिलाई सेंटर के लिए आवागमन करती है. इसी आने जाने के दौरान पड़ोस का ही रहने वाला एक युवक सुजीत आए दिन विवाहिता के साथ छेड़खानी किया करता है. साथ ही विवाहिता को शादी करने के लिए भी कहता है और यदि वह शादी नहीं करती है तो उसे और उसके पति को चाकू से गोदकर जान से मारने की धमकी भी देता है.

वह इतना पर ही नहीं रुका, बल्कि विवाहिता के ससुराल पहुंचकर उसके पति का मोबाइल नंबर किसी तरह से अरेंज किया. फिर उसके पति से विवाहिता के बारे में उसके चरित्र को लेकर शिकायत करने लगा. साथ ही यह भी कहा कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो. मैं उससे शादी करूंगा. यदि तुम उसे नहीं छोड़ते हो तो दोनों को मार डालूंगा.

आरोपी सुजीत के द्वारा पिछले दो महीने से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इन्हीं बातों से परेशान होकर विवाहिता ने आरोपी के खिलाफ नोनहरा थाने में तहरीर दिया. इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीएनएस की धारा 74 और 351 (3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है.