ब्रेकिंग-बागेश्वर में खड़िया खनन मामले में हाईकोर्ट सख्त, 124 मशीनें सीज, 160 खनन पट्टे धारकों को नोटिस जारी

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nainital high court नैनीताल हाईकोर्ट

बागेश्वर में खनन को लेकर बीते दिनों आए हाईकोर्ट के आदेश ने स्थानीय लोगों को बड़ी राहत दी थी। हाईकोर्ट ने बागेश्वर में अग्रिम आदेशों तक खनन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद अब खड़िया खनन में लगी 124 मशीनों को सीज कर दिया गया है। इसके साथ ही 160 खनन पट्टे धारकों को नोटिस जारी किया गया है।

बागेश्वर में खड़िया खनन में लगी 124 मशीनें सीज

बागेश्वर जिले की तहसील कांडा के कई गांवों में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में बीते दिनों हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और खनन पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही खनन अधिकारी का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। अब बागेश्वर में खड़िया खनन में लगी 124 मशीनों को सीज कर दिया गया है। बता दें कि सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक बागेश्वर वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने बताया कि अवैध खनन में लगी 124 पोकलैंड व जेसीबी मशीनों को सीज कर दिया गया है।

160 खनन पट्टे धारकों को नोटिस जारी

हाईकोर्ट ने बागेश्वर नें 160 खनन पट्टे धारकों नोटिस जारी किया है। इन सभी से जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अवैध खनन से जिले में हुए नुकसान पर नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा है कि ग्रामीणों को हुए नुकसान का मुआवजा सरकार को नहीं देना चाहिए। इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि इसे अवैध खनन कर्ताओं से वसूला जाना चाहिए