28 जून को बरामद चरस और कोर्ट के सवाल फंसे हलद्वानी पुलिस के हलक मे

आरोपी चौहान बंधुओ के साथ पुलिस मामले में फसती दिख रही है
चरस रखने वाली महिला को पीड़ित पक्ष ने पकड़ा पुलिस पकड़ ही नही पाई
कोर्ट ने लगाई फटकार, जांच ठीक ढंग से करने के दिए आदेश
हलद्वानी skt. com
हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के कुल्यालपुरा स्थित परचून की दुकान से बीती 28 जून को बरामद हुई कथित चरस और कोर्ट के सवाल पुलिस के हलक मे फस गए है। यह चरस अब पुलिस न तो उगल पा रही है न ही निगल पा रही है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पांडे ने पुलिस की अब तक की जांच पर न सिर्फ प्रश्न चिह्न लगा दिया, बल्कि यह भी कहा है कि29 नवम्बर अगली तारीख को पुलिस उस कथित चरस को कोर्ट में पेश करनी है।साथ पूरे घटनाक्रम से सम्बंधित आधा दर्जन से ज्यादा सवाल भी पुलिस की हलक मे फंस गए हैं।,
कुल्यालपुर गली नंबर तीन निवासी पूनम की यहीं दुकान है। घटना के रोज पूनम के पति दुकान में थे। तभी एक महिला सामान खरीदने के बहाने दुकान में घुसी। दुकान में बाहर निकलने से पहले उसने छाता और पैकेट दुकान में छोड़ दिए। महिला के निकलते ही वहां पुलिस पहुंच गई और दुकान से कथित चरस बरामद कर ली। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बावजूद इसके न तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और फुटेज होने के बावजूद आरोपी महिला को भी पकड़ नहीं पाई।
न्यायाल के आदेश पर मामले में मुकदमा हुआ। इसके बाद भी पुलिस काम नहीं आई। पीड़ित पक्ष की मदद से 4 सितंबर को चरस रखने की आरोपी भारती स्कूल गली नंबर 3 आदर्शनगर मुखानी निवासी खुशी तिवारी उर्फ मंजू तिवारी पुत्री भरत आर्या को पकड़ा गया।
उसे नारी निकेतन में रखा और नोटिस देकर पुलिस ने छोड़ दिया। अब मामला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार की कोर्ट में है। कोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़े करते तमाम सवालों के जवाब और कथित चरस संग 29 नवंबर को कोर्ट के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं। इस मामले की जांच घटना स्थल से चरस बरामद करने वाले एसआई देवेंद्र सिंह राणा है।
मामले में खुशी के साथ भूपेंद्र सिंह चौहान व उमेश चौहान को भी आरोपी बनाया गया है। इन पर खुशी की मदद से दुकान में चरस रखवाने का आरोप है। वहीं पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में कहा है कि यदि उसकी दुकान में सीसीटीवी न लगा तो उसे सारी उम्र जेल में गुजारनी पड़ती।
28 जून को हुई घटना और 4 सितंबर को हुई घटना की जनरल डायरी की प्रति अग्रिम तिथि को न्यायालय में पेश करने के आदेश।
3. आरोपी को नारी निकेतन में किसके आदेश से, किस प्रावधान के तहत व कितने दिन रखा गया। इसकी लिखित रिपोर्ट मांगी।
4. कथित चरस व अन्य पदार्थ को अग्रिम तिथि पर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के आदेश।
5. 28 जून को हुई घटना की सीसीटीवी फुटेज विधि विज्ञान प्रयोगशाला व अन्य संस्थान में परीक्षण के लिए भेजी गई या नहीं, इसकी आख्या पेश करने के आदेश।
किसके आदेश और किस प्रावधान के तहत भेजा नारी निकेतन
पुलिस की विवेचना से नाराज कोर्ट ने पुलिस से कई सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कहा, आरोपी खुशी तिवारी उर्फ मंजू तिवारी को मामले में धारा 35 के तहत नोटिस तामील कराया गया है। 4 अक्टूबर को आरोपी को नारी निकेतन भेजा गया था। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जब नोटिस तामील करा दिया गया था तो आरोपी को किसके आदेश और किस प्रावधान के तहत नारी निकेतन भेजा गया। इस सवाल का जवाब न तो पुलिस ने दिया और न ही कोर्ट में पुलिस की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने।
अहम सुबूत को नहीं भेजा विधि विज्ञान प्रयोगशाला
मामले में पीड़ित पक्ष का कहना है कि दुकान में लगे सीसीटीवी के फुटेज को विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया। मौके से बरामद चरस, जिसे एसआई तौलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसे भी माल मुकदमाती में शामिल नहीं किया गया।
इससे साफ है कि पुलिस मामले की जांच ठीक ढंग से नहीं कर रही। वहीं पुलिस ने अपने पक्ष में कहा, 7 सितंबर को खुशी को नोटिस तामील कराया गया। बाकी नामजद अभियुक्त भूपेंद्र सिंह चौहान व उमेश चौहान घर पर मौजूद नहीं मिल रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 120ख, 201, 420 व 509 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
घटना की रिकार्डिंग सीसीटीवी कैमरे में हुयी थी। अज्ञात महिला के साथ मिलकर विपक्षीगण व अन्य व्यक्ति द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कर विधि विरूद्ध मादक द्रव्य दुकान में फंसाने के लिये रखा गया। इसकी सूचना सम्बन्धित थाने के भारसाधक अधिकारी व अन्य अधिकारी को दी गयी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी।
अधिवक्ता चंदन सिंह बोरा ने बताया कि आज हुई सुनवाई में न्यायालय अपर मुख्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पांडे की अदालत ने उपरोक्त मामले में थाना कोतवाली हल्द्वानी के अधिकारियों को ठीक ढंग से जांच करने की आदेश पारित किए हैं।
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 सच की तोप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें