हल्द्वानी: आखिर क्यों जजी कोर्ट परिसर में धारा 163 हुई लागू, 200 मीटर दायरे में सख्त पाबंदियां,पढ़े खबर

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हल्द्वानी: उत्तराखण्ड बार काउंसिल चुनाव के मद्देनज़र सिविल एवं दण्ड न्यायालय हल्द्वानी (जजी कोर्ट) में स्थापित मतदान केंद्र पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर मजिस्ट्रेट ए.पी. बाजपेयी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। यह आदेश मतदान कार्य समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।प्रशासन को आशंका है कि चुनाव के दौरान अवांछनीय तत्व अशांति या अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए एहतियातन यह कदम उठाया गया है।प्रमुख प्रतिबंधमतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में बिना अनुमति 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक।नारेबाजी, लाउडस्पीकर, पोस्टर-बैनर और भड़काऊ भाषण प्रतिबंधित।लाठी-डंडा, हथियार या अग्निशस्त्र लेकर चलने पर रोक।अफवाह फैलाने और पर्चे वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध।जातीय, धार्मिक या भाषायी तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियां वर्जित।मतदान ड्यूटी में तैनात कर्मियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति प्रवेश नहीं।मतदान स्थल के 200 मीटर दायरे में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग पर रोक।ऐसी किसी भी गतिविधि या सामग्री पर प्रतिबंध जिससे निष्पक्ष मतदान प्रभावित हो।उल्लंघन पर कार्रवाईप्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र जजी कोर्ट परिसर और आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जा सके।

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