हल्द्वानी हिंसा : मलिक समेत थाने में आग लगाने वाले 35 उपद्रवियों के खिलाफ लगाई UAPA

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हल्द्वानी हिंसा मामले में अब्दुल मलिक से पुलिस की पूछताछ अभी जारी है। पुलिस द्वारा दी जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मलिक के साथ-साथ थाने को आग के हवाले करने वाले 35 उपद्रवियों के खिलाफ भी यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) की धारा लगा दी है। जिसमें समाजवादी पार्टी का नेता भी शामिल हैं।

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मिली जानकारी के अनुसार अब्दुल मलिक के बाद अब नैनीताल पुलिस ने थाने में आग लगाने वाले 35 उपद्रवियों के खिलाफ भी यूएपीए की धारा लगा दी है। बताया जा रहा है कि इसमें सपा के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के भाई जावेद सिद्दीकी समेत कई निवर्तमान पार्षद और प्रभावशाली लोगों के नाम भी शामिल हैं।

थाने में आग लगाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ लगाई UAPA
बता दें सोमवार तक यह बात सामने आई थी कि पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के खिलाफ UAPA, उत्तराखंड लोक संपत्ति अधिकार अधिनियम के साथ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 395, 323, 332, 341, 342, 353, 427 और 436 में केस दर्ज किया है लेकिन अब बनभूलपुरा थाने की ओर से दर्ज मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 36 उपद्रवियों पर भी इन्हीं धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

क्या होता है UAPA?
UAPA (Unlawful Activities (Prevention) Act का मतलब है गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम। इस कानून का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या अन्य लोगों को चिह्नित करती है, जो आतंकी ग​तिविधियों में शामिल होते हैं या इसके लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।

उपद्रवियों के खिलाफ हैं पुख्ता सबूत : SSP
जानकरी के अनुसार मामले को लेकर नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि बनभूलपुरा थाने की ओर से दर्ज किए गए मामले में गिरफ्तार सभी लोगों के खिलाफ यूएपीए (UAPA) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के पास मामले से जुड़े पुख्ता सबूत हैं