उत्तराखंड की सिंगल वुमेन्स के लिए खुशखबरी, स्वरोजगार के लिए सरकार देगी 75% सब्सिडी

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प्रदेश की एकल महिलाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार परियोजना लागत पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देगी। इस से प्रदेश की डेढ़ लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिलेगा।

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प्रदेश की एकल महिलाओं को सरकार तोहफा देने जा रही है। सरकार प्रदेश की एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी देगी। सरकार स्वरोजगार के लिए परियोजना लागत पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देगी।

एकल महिलाओं को 50 हजार से दो लाख रुपये तक की परियोजना पर ये सब्सिडी दी जाएगी। जबकि 25 प्रतिशत धनराशि बिना गारंटर ऋण के रूप में दी जाएगी।

पहले साल में योजना से 500 महिलाओं को मिलेगा लाभ
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना से पहले साल में प्रदेश की 500 एकल महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा।

एकल महिला स्वरोजगार योजना की होगी शुरूआत
प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर सिंगल वुमेन्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एकल महिला स्वरोजगार के नाम से जो योजना शुरू की जानी है। जिसके दायरे में प्रदेश की डेढ़ लाख महिलाएं आएंगी। ये महिलाएं पशुपालन, ब्यूटी पार्लर, चाय की दुकान आदि कोई भी स्वरोजगार से जुड़ा काम कर सकेंगी।

इन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ
लेकिन इस योजना का लाभ पाने के लिए महिला की उम्र 22 से 45 वर्ष और सालाना आय 72 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। एकल महिलाओं में विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अविवाहित महिलाओं के साथ ही किन्नर भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।

इसके साथ ही आंगनबाड़ी कल्याण कोष से कार्यकर्ताओं को मिलने वाली 30 हजार रुपये की धनराशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया जाएगा। इन दोनों ही प्रस्तावों को कैबिनेट की अगली बैठक में लाया जाएगा।