बाहरी राज्य की महिला अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, इस परीक्षा में नहीं हो पाएंगे शामिल

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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की मेटिट में शामिल करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं बाहरी राज्य की महिला अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिल पायी है। महिला अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। महिला अभ्यर्थियों ने

सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की विशेष अनुग्रह याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अनुरोध किया था।

बाहरी राज्य की महिला अभ्यर्थी नहीं दे पाएंगी पीसीएस मुख्य परीक्षा

इस मामले में कोर्ट ने यह कहकर एसएलपी का निपटाटा कर दिया कि महिला क्षैतिज आरक्षण के लिए राज्य सरकार एक्ट बना चुकी है और एक्ट को उच्च न्यायालय में पहले ही चुनौती दी गई है। राज्य सरकार बनाम पवित्रा चौहान व अन्य के मामले में एसएलपी पर न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम व न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने सुनवाई की।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा उच्च न्यायालय ने राज्य की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगा दी थी। कोर्ट का कहना था कि जिस मुख्य आधार पर उच्च न्यायालय ने अंतरिम टोक लगाई, वह यह थी कि सरकारी आदेश के माध्यम से ऐसा आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की पैरवी

राज्य की ओर से इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पेटवी की। उन्होंने कोर्ट में उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए अधिनियम 2022 की प्रति पेश की। आदेश में कहा गया था कि अधिनियम को राज्यपाल की अनुमति मिल चुकी है। इसका राजपत्रित प्रकाशन 10 जनवरी को हो चुका है।

इस अधिनियम को उच्च न्यायालय में चुनोती भी दी गई है। कोर्ट ने इस एटाएलपी को यह कहकर खारिज कर दिया कि अब इसमें कुछ भी नहीं बचता है और इस तरह कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।