निकाय चुनाव में आरक्षण मामले में धामी सरकार को मिली राहत, जानिए HC ने क्या कहा?
निकाय चुनाव में आरक्षण मामले में धामी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की अवकाशकालीन एकलपीठ ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से ही मना कर दिया है.
निकाय चुनाव में आरक्षण मामले में धामी सरकार को मिली राहत
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने निकाय और पंचायत चुनाव आरक्षण नियमावली 2024 को चुनौती देने वाली अल्मोड़ा की शोभा जोशी की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए अवकाशकालीन एकलपीठ ने 10 जनवरी को एकलपीठ के उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था.
3 मार्च को होगी मामले की सुनवाई
अवकाशकालीन न्यायाधीश आलोक वर्मा ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग से इस मामले में जवाब मांगा गया है और उन्हें तय समय में अपना जवाब दाखिल करना चाहिए. एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 3 मार्च की तारीख तय की है. अदालत ने कहा कि चुनाव परिणाम हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे.
सरकार पर नियमों की अनदेखी करने का लगाया था आरोप
कबता दें अल्मोड़ा की शोभा जोशी की ओर से दायर विशेष अपील में कहा गया कि राज्य सरकार ने निकाय और पंचायत चुनाव कराने के लिए जारी आरक्षण नियमावली 2024 में नियमों की अनदेखी कर आरक्षण अधिसूचना जारी कर दी. जिस दिन अधिसूचना जारी हुई थी, उसी शाम चुनाव कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया.
शोभा जोशी ने कहा इस पर आपत्ति जताने का मौका भी नहीं दिया गया. नियमावली के तहत आरक्षण घोषित होने के बाद आपत्ति जताने का प्रावधान है. जिसका राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने पालन नहीं किया. निकायों और निगमों में तय किया गया आरक्षण भी गलत है
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