जानिए उत्तराखंड हाई कोर्ट में कब तक लगाई चार धाम यात्रा पर रोक

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नैनीताल हाईकोर्ट में कोरोना के मामलो को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और शासन सचिव से सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्टाफ का विवरण अगली निर्धारित तिथि पर देने को कहा है। चार धाम यात्रा पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने 18 अगस्त तक जारी रखा है।मामले की अगली सुनवाई भी 18 अगस्त को होगी।

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इसके अलावा राज्य के सरकारी अस्पतालों में नर्स, वार्ड बाय और सपोर्ट स्टाफ के कितने पद खाली हैं? उनके भर्ती के संबंध में सरकार ने क्या प्रक्रिया चलाई है? और क्या कदम उठाए हैं? उसका विवरण भी अगली तिथि पर देने को कहा है। हाईकोर्ट ने राज्य में स्थित सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध एंबुलेंस की संख्या और उनकी क्षमता के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट भी तलब की है।

हाईकोर्ट ने कहा कि चार धाम यात्रा का प्रकरण राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वहां से अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। राज्य सरकार की यात्रा पर रोक जारी रखने के लिए कोर्ट में दी गई सहमति पर चार धाम यात्रा को कोर्ट ने 18 अगस्त तक टाल दिया है