10 अगस्त तक राज्य में बढ़ा कोविड कर्फ्यू, जारी हुआ आदेश

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सरकार के द्वारा राज्य में कर्फ्यू को फिर से एक बार आगे बढ़ा दिया गया है और 10 अगस्त तक का कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया गया है फिलहाल सरकार के द्वारा कोई नई राहत नहीं दी गई है बता दे कि सरकार ने कोविड-19 कर्फ्यू को आगे बढ़ाने के साथ ही एस और पी को भी जारी कर दिया है।सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे।
– बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज का 15 दिन पुराना सर्टिफिकेट अथवा 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
– प्राइवेट तथा सरकारी स्कूलों को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा।
– कॉलेज, विवि, नर्सिंग संस्थान, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, मेडिकल संस्थानों के लिए संबंधित विभाग अलग से एसओपी जारी करेंगे।
– होटल व रेस्टोरेंट रात्रि दस बजे तक खुलेंगे।
– बाहरी राज्यों से हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए 4 लोगों की अनुमति होगी। उन्हें स्मार्टसिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के साथ-साथ कोविड वैक्सीन की दोनों डोज का 15 दिन पुराना सर्टिफिकेट अथवा 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी।

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– सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह तय सीमा के अनुसार होंगे। सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमाहॉल, स्पा, स्विमिंग पूल, सैलूून, पार्क आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुलेंगे।
– रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार प्रातः आठ से बजे से नौ बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।
– कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में बंद पड़ा खेल प्रशिक्षण और गतिविधियां फिर से शुरू होंगी। केवल स्थानीय खिलाड़ियों को ही स्टेडियम और खेल केंद्रों में प्रवेश की अनुमति होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं के खेल परिसर में आने पर रोक रहेगी।

देखे आदेश——-