कोर्ट ने किया निचली अदालत का आदेश निरस्त, विधायक हत्याकांड आरोपी रिहा
नैनीताल।यहां पर हाई कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला सुनाया गया है जिसमें यूपी के बाहुबली नेता पूर्व सांसद डी पी यादव सहित तीन अन्य लोगों के द्वारा गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी के हत्या के मामले में राजधानी देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी जिसके बाद इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई जिस पर सुनवाई की । बता दे कि मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने हत्या में शामिल तीसरा अभियुक्त करन पाल यादव की अपील पर अपना निर्णय सुनाया। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर आरोपी को रिहा कर दिया। उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने पर उन्हें रिहा करने के आदेश दिए है।खण्डपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि ट्रायल के दौरान सीबीआई इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाने में असमर्थ रही,
जो भी सबूत जुटाए गए थे उनमें भी विरोधाभास रहा है। कोर्ट ने सन्देह के आधार पर उनको रिहा करने के आदेश दिए है। कोर्ट मुख्य आरोपी डीपी यादव व लक्कड़ पाल इस केस में बरी हो चुके है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।मामले के अनुसार 13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला ने कर दी थी। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी। इस आदेश को चारों अभियुक्तों द्वारा हाई कोर्ट में अलग अलग अपील दायर कर चुनोती दी गयी थी।
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