कोर्ट का फैसला- सीएम केजरीवाल, सिसोदिया समेत 8 एमएल बरी, अमानतुल्ला और प्रकाश जारवाल पर आरोप तय

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दिल्ली एसकेटी डॉट कॉम

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दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने वर्ष 2018 में दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा दुर्व्यवहार करने एवं मारपीट के मामले में फैसला सुना दिया है।

कोर्ट ने अपने फैसले में आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों अमानतुल्लाह खान तथा प्रकाश जरवाल पर आरोप तय किए हैं। जबकि इस मामले में दिल्ली प्रदेश के सीएम अरविंद केजरीवाल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य नौ विधायकों को इस मामले से बरी कर दिया है।

तब तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने कहा था की रात को 12:00 बजे उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल के सामने आम आदमी पार्टी के 11-12 विधायकों ने उनके साथ दुर्व्यवहार करने के अलावा मारपीट करने का प्रयास किया जिसकी जांच कर की। स्पेशल कोर्ट में 3 वर्ष तक केस चलने के बाद अब फैसला आया है ।

जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत नौ विधायकों को मामले से बरी कर दिया लेकिन आम आदमी पार्टी के ही 2 विधायकों को इसमें दोषी मानते हुए उन पर आरोप सिद्ध किए हैं।।

साउथ एवेन्‍यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 9 AAP विधायकों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान, और आप विधायक प्रकाश जरवाल पर आरोप तय किए।

बरी किए गए विधायकों में नीतिन त्यागी, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार व दिनेश मोहनिया शामिल हैं। अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि 19 फरवरी 2018 की रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ‘आप’ के विधायकों ने उनसे मारपीट की थी।

तब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस पूरे मामले को एक साजिश बताया था जिसमें उन्होंने मुख्य सचिव को मोहरा बनाए जाने की बात कही थी तथा आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश करार दिया था।