थूक जिहाद पर CM सख्त : होटल और ढाबों के लिए जारी की गाइडलाइन, DGP को दिए ये निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं का गंभीरता से लिया है. सीएम धामी ने कहा देवभूमि में इस तरह की हरकत करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है. इसके साथ ही उत्तराखंड के डीजीपी को ऐसे लोहों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए है हैं.
होटल और ढाबों के लिए जारी की गाइडलाइन
सीएम धामी के आदेश के बाद डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी जिलों के एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि वे सभी होटल, ढाबा और अन्य व्यवसायिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों का शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करें. इसके साथ ही इन संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने पर जोर दिया जाए. खुले स्थानों पर चल रहे खाद्य कारोबारियों पर विशेष ध्यान देने के लिए स्थानीय अभिसूचना इकाई की सहायता ली जाए.
मसूरी में हुई पहली कार्रवाई
बता दें इस दिशा में पहली कार्रवाई मसूरी क्षेत्र में की गई, जहां आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई. इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए रैंडम चेकिंग करने और इन अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस एक्ट की धारा 274 BNS और उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जायेगा.
DGP ने दिए जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश
सीएम ने निर्देश दिया है कि यदि इस प्रकार की घटनाओं से धार्मिक, मूलवंशीय या भाषायी भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो धारा 196 (1) (बी) अथवा 299 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाए. डीजीपी ने कहा कि स्वास्थ्य और खाद्य विभाग, नगर निगम, जिला पंचायत और स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.
उत्तराखंड में ऐसे लोगों के लिए नहीं है कोई स्थान
सीएम धामी ने कहा इस तरह के किसी दुष्कृत्य के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है. यदि कोई इस तरह की हरकतें करते हुए पाया जाएगा तो उसके ख़िलाफ़ कठोर कार्यवाही की जायेगी. इस तरह की घटनाओं से न केवल खाद्य पदार्थ दूषित होते हैं अपितु भावनाएं भी आहत होती हैं. इस तरह की घटनाओं पर हम कठोर कार्यवाही करेंगे
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