मुख्य सचिव ने आदेश किये जारी,सरकारी ऑफिस में सभी कर्मचारी रहेंगे उपस्थित

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राज्य में सभी वाटर पार्क और स्विमिंग पूल अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित होंगे। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में भी कर्मचारी पूरी की भांति सभी कर्मचारियों की अब उपस्थिति होगी। सरकार ने कोविड-19 की संशोधित गाइडलाइन जारी करते हुए यह निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश में 10 मार्च यानी मतगणना के दिन तक सभी राजनीतिक दलों की रैलियां में पाबंदी लगाई गई है। गौरतलब है कि कोविड-19 के मद्देनजर अब तक स्विमिंग पूल बंद थे तथा कर्मचारियों के दफ्तर आने पर भी छूट दी गई थी लेकिन अब सभी सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर पहुंचना होगा।