दहेज उत्पीड़न करने पर मुकदमा कराया दर्ज

Ad
Ad
ख़बर शेयर करें

आज के समय में दहेज देना एक कानूनी अपराध है लेकिन आज के समय में भी लोग दहेज लेते हैं और देते हैं क्योंकि कई बार लोग तो दहेज को यह भी कह कर अपनी बेटियों को देते हैं कि मां बाप का आशीर्वाद है लेकिन कई बार उनके मां-बाप का यही आशीर्वाद उनके बच्चों की जान का दुश्मन बन जाता है क्योंकि कुछ दहेज लोभियो की वजह से बार-बार लड़कियों के ऊपर दहेज को लेकर उत्पीड़न किया जाता है और लड़की वालों से पैसों की या अन्य चीजों की मांग की जाती है और यदि लड़की के घरवाले उनकी मांगों को नहीं करते हैं तो कई बार लड़कियों को मारा जाता है नहीं तो उनकी जान तक ले ली जाती है कि ऐसा ही मामला राज्य के उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर क्षेत्र से सामने आ रहा है।जहां पति पर दहेज में बाइक न मिलने पर मारपीट का आरोप लगाया है और पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

वहीं पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।मिली जानकारी के अनुसार ग्राम रतनपुरा फौजी कॉलोनी निवासी राजवीर कौर पुत्री विजेंदर सिंह ने तहरीर में कहा है कि उसकी शादी सिख रीतिरिवाज के अनुसार 23 नवंबर 2013 को मंगल पड़ाव पर्वतीय मोहल्ला वार्ड नंबर-17 हल्द्वानी निवासी रविदर सिंह पुत्र चरन सिंह के साथ हुई थी। जिसमें मायके वालों ने घरेलू सामान, गहने समेत 1 लाख रुपये रुपये दिए थे। शादी के बाद जिंदगी सामान्य चल रही थी कि इसी बीच 30 अगस्त, 2014 को उसने बेटी हरगुन को जन्म दिया। आरोप है कि उसका पति मायके वालों द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए दान-दहेज से खुश नहीं था।

और 2 लाख रुपये की नकदी और बाइक की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करने लगा।पीड़िता ने पति पर आरोप है कि इतना ही नहीं उसे कमरे में बंद करके दो-दो दिन तक भूखा रखा गया है। 21 मार्च 2021 को आरोपित ने उसे घर से निकाल दिया और 27 मार्च को आरोपित पति ने मायके में पहुंचकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। पत्नी के पिता को भी जान से मारने की धमकी दी औऱ चला गया। पीड़िता ने तहरीर में कहा है कि आरोपित दहेज के लिए उसकी हत्या कर सकता है। तहरीर में मामले की जांच कर आरोपित पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित रविदर सिंह के खिलाफ धारा 3/4, 323, 498-ए, 504, 506 आइपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है।