ब्रेकिंग-हाई कोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा मामले के मास्टरमाइंड मलिक के खिलाफ वसूली के नोटिस पर लगाया ब्रेक

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हल्द्वानी skt. com

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे के आरोपी अब्दुल मलिक को नगर निगम की ओर से भेजे गए 2.44 करोड़ की वसूली के नोटिस पर सुनवाई की. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रिकवरी नोटिस पर रोक लगा दी है.

दरअसल, 8 फरवरी को बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन और पुलिस की टीम पर पथराव, आगजनी और गोलीबारी हुई थी. हिंसा के दौरान कई गाड़ियों के साथ ही थाने को घेरकर आग के हवाले कर दिया था. हिंसा में कई लोगों की जान गई थी. 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे. हालात इतने बिगड़ गए थे कि इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा था.

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि नगर निगम की ओर से जारी किया गया नोटिस देना गलत है. क्योंकि अब्दुल मलिक पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं. अब्दुल मलिक पर चल रहा वाद न्यायालय में लंबित है. इसलिए उनसे अभी वसूली नहीं की जा सकती. वहीं दोष सिद्ध होने के बाद ही रिकवरी की जा सकती है. इसलिए रिकवरी आदेश पर रोक लगाई जाए. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अहरार बेग के अनुसार एकलपीठ ने नगर निगम के नोटिस और वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है.

इस दौरान नगर निगम और सरकारी संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था. इसका आकलन करने के बाद नगर निगम ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को नुकसान की भरपाई के लिए वसूली नोटिस जारी किया था. पुलिस ने इस मामले में अब्दुल मलिक, उसकी पत्नी साफिया मलिक उसके बेटे को अरेस्ट किया था

बता दें कि पुलिस ने अब्दुल मलिक को 8 फरवरी को हुए उपद्रव में आरोपी बनाया है. अब्दुल मलिक ने ही सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेज बनाकर वहां मस्जिद और मदरसे का निर्माण करवाया था. मलिक इस जमीन को अपना बता रहा था. उक्त सरकारी भूमि पर अवैध मदरसे और मस्जिद को तोड़ने के दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस, नगर निगम और पत्रकारों पर हमला बोला था.आगजनी और पथराव में पांच लोगों की जान गई है, जबकि 8 करोड़ से अधिक की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है.