यहां ब्लाक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी सस्पेंड, आदेश जारी
पंचायती राज निदेशालय ने खटीमा के ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी को निलंबित कर दिया है। ब्लॉक प्रमुख के विरुद्ध जिला पंचायत सदस्य ने चार बिंदुओं पर शिकायत की थी। जिसकी जांच के बाद निलंबन का आदेश जारी किया गया है। जांच में ब्लॉक प्रमुख को वित्तीय नियमों की अनदेखी, शासकीय धन की बर्बादी, अपने दाईत्वों का सही से निर्वाहन नहीं करने का प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए कार्रवाई की गई है।
दरअसल ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी के खिलाफ पिछले दिनों जिला पंचायत सदस्य चंदू मुंडेला की ओर से एक शिकायती पत्र पंचायती राज निदेशक को मिला। इस पत्र में चार बिंदुओं पर शिकायत की गई। इसमें बीडीसी की बैठक के बगैर प्रस्ताव पारित किए ही काम करने, विकास खंड में 44 कार्य जो ढाई लाख से अधिक धनराशि के थे उन्हें बगैर टेंडर अथवा कोटेशन लिए बगैर ही कराने, कंचनपुरी में जहां कोई आबादी नहीं वहां वहां नाले का निर्माण कराने जैसी शिकायतें थी।
इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए पंचायती राज निदेशक ने जांच कराई। जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। इसके बाद पंचायती राज निदेशक बंशीधर तिवारी ने ब्लाक प्रमुख को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा कि ब्लॉक प्रमुख नामधारी ने अपने पदीय कर्तव्यों एवं उत्तर दाईत्वों का निर्वाहन भली भांति नहीं किया। शासकीय धन का अपव्य किया गया जो गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। जिसे देखते हुए पंचायती राज अधिनियम- 2016 (संशोधित) की धारा 138(4) के अधीन अंतिम जांच तक निलंबित किया गया है।
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