बड़ी खबर:- धामी सरकार का दिवाली गिफ्ट, राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को धनतेरस से एक दिन पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण और जनकल्याणकारी निर्णय लेते हुए उनके महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है।
1 जुलाई 2026 से लागू होंगी नई दरें
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, महंगाई भत्ते में की गई यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग और उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखते हुए यह त्वरित निर्णय लिया है। सरकार के इस कदम से राज्य के लाखों कर्मचारियों को सीधा वित्तीय लाभ पहुंचेगा, जिससे उनकी क्रय क्षमता में वृद्धि होगी और आगामी त्योहारों के बाद भी राहत का माहौल बना रहेगा। समाचारपढ़ें
केंद्र सरकार के समान 63 फीसद हुआ डीए
गौरतलब है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई थी, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों का DA 63 प्रतिशत हो गया था। इसी तर्ज पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बिना किसी देरी के ‘समान काम, समान लाभ’ की नीति को ध्यान में रखते हुए राज्य के कार्मिकों को केंद्र सरकार के समान ही महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। समाचारपढ़ें
इन कर्मचारियों और संस्थानों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति का दायरा काफी व्यापक रखा गया है। इसका लाभ केवल मूल राज्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि, राज्य सरकार के सभी नियमित और पात्र कार्मिकों,स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगरपालिका आदि) के कर्मचारियों,, शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों,, राजकीय विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक स्टाफ,राज्य के प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों तथा यूजीसी (UGC) वेतनमान में कार्यरत सभी पात्र अधिकारियों व कर्मचारियों को समान रूप से प्राप्त होगा।
कर्मचारियों के वित्तीय लाभ की व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री की स्वीकृति में कहा गया है कि 1 जुलाई, 2026 से लेकर 31 अक्टूबर, 2026 तक की चार महीने की अवधि के बढ़े हुए महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान कर्मचारियों को एरियर (Arrears) के रूप में नकद (Cash) किया जाएगा। इसके बाद नवंबर माह के नियमित वेतन के साथ बढ़ा हुआ 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता जुड़कर मिलेगा
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