सावधान! राशन कार्ड को लेकर आएगा 1 अक्टूबर से नया नियम,पढे खबर

ADVERTISEMENTS
ख़बर शेयर करें

हल्द्वानी न्यूज़- राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। अब लगातार छह महीने तक राशन नहीं उठाने वाले राशन कार्डों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यह नई व्यवस्था एक अक्टूबर से लागू होने जा रही है। इसके तहत लंबे समय से खाद्यान्न का उठान नहीं करने वाले यानी साइलेंट राशन कार्डों को सिस्टम के माध्यम से चिन्हित कर उन्हें निष्क्रिय किया जाएगा।

नए आदेश के अनुसार, हर महीने की 21 तारीख को ऐसे राशन कार्ड चिह्नित किए जाएंगे, जिन पर पिछले छह महीने से कोई सफल खाद्यान्न उठान या लेन-देन दर्ज नहीं हुआ है। इसके बाद अगले महीने की पहली तारीख को संबंधित राशन कार्ड सिस्टम से स्वत: निष्क्रिय हो जाएंगे।

इसके अलावा डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने वाले लाभार्थियों की भी पहचान की जाएगी। जांच में डुप्लीकेट कार्ड पाए जाने पर उन्हें भी निष्क्रिय किया जाएगा। राशन कार्ड निष्क्रिय किए जाने की सूचना कार्ड में पंजीकृत मुखिया के मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से भेजी जाएगी।

जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन ने बताया कि छह महीने तक राशन नहीं लेने वाले कार्ड निष्क्रिय किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिले के सभी सस्ता गल्ला विक्रेताओं और विभागीय अधिकारियों को शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पात्र लाभार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो।

90 दिन का मिलेगा समय

राशन कार्ड को स्थायी रूप से रद्द करने से पहले संबंधित लाभार्थी को 90 दिनों का समय दिया जाएगा। इस दौरान विभाग की ओर से ई-केवाईसी और क्षेत्रीय भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सत्यापन में पात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों के कार्ड को नियमानुसार बहाल करने की कार्रवाई की जाएगी।

वहीं जिन राशन कार्ड धारकों के मोबाइल नंबर गलत हैं या राशन कार्ड से लिंक नहीं हैं, उनसे विभागीय कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। पात्र लाभार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर हेल्पडेस्क भी स्थापित की जाएगी। अधिकारियों ने राशन कार्ड धारकों से समय रहते ई-केवाईसी और मोबाइल नंबर से जुड़ी जानकारी सही कराने की अपील की है।

ADVERTISEMENTS