अंकिता हत्याकांड: कोटद्वार सत्र न्यायालय के पहले दिन शुरू हुआ ट्रायल

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बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में कल कोटद्वार सत्र न्यायालय में प्रतिभा तिवारी की अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है। कल पहले दिन चार गवाहों के बयान दर्ज किए गए। बचाव पक्ष की ओर से चारों गवाहों की प्रति परीक्षा भी हुई।


अदालत की तरफ से मंगलवार को बयान दर्ज कराने के लिए एक इंस्पेक्टर समेत पांच गवाहों को समन भेजा गया था। लेकिन बयान अंकिता के चार परिजनों के ही हो सके।


पांच अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
मिली जानकारी के मुताबिक अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी। अदालत में पहले दिन अंकिता के पिता बीरेंद्र भंडारी, मां सोनी देवी, भाई अजय सिंह व ताऊ राजेंद्र सिंह की गवाही हुई। अंकिता के पिता बीरेंद्र सिंह भंडारी ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पंत को अलग से अपना अधिवक्ता नियुक्त किया है।


बचाव पक्ष की मांग पर हत्याकांड के तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अदालत में प्रस्तुत हुए। चारों गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद उनसे बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज पुंडीर व अमित सजवाण ने घटनाक्रम से संबंधित प्रति परीक्षण कर सवाल पूछे।


आरोप पत्र में एसआईटी की ओर से बनाए गए हैं 97 गवाह
बयान दर्ज करने के लिए तीन गवाहों को समन भेजे गए हैं। जानकारी के मुताबिक बताया गया कि लक्ष्मणझूला पुलिस के विवेचना अधिकारी मनोहर सिंह रावत के बयान मंगलवार को नहीं हो सके, जो अब पांच अप्रैल को दर्ज कराए जाएंगे। अंकिता हत्याकांड मामले में प्रस्तुत आरोपपत्र में एसआईटी की ओर से 97 गवाह बनाए गए हैं।


बचाव पक्ष के अधिवक्ता की अर्जी हुई खारिज
बयान दर्ज कराने से पूर्व बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने अदालत में एक प्रार्थनापत्र दाखिल किया। प्रार्थनापत्र में घटना से पहले चैटिंग जैसे साक्ष्य के प्रति उपलब्ध कराने तक गवाहों की प्रति परीक्षा न कराने का आग्रह किया गया। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।


ये था पूरा मामला
पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर स्थित गंगा भोगपुर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके अन्य दो साथियों ने रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की 18 सितंबर की रात नहर में फेंककर हत्या कर दी थी। पुलकित आर्य उत्तराखंड में बीजेपी के पूर्व नेता विनोद आर्य का बेटा है।