छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी शिक्षक को कोर्ट ने दी 5 साल की सजा, इतने का लगाया जुर्माना
राज्य में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है इसी क्रम में एक बड़ी खबर उत्तरकाशी जिले से सामने आ रही है जहां पर छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को कोर्ट ने 5 साल की सजा और ₹50000 जुर्माना लगा दिया है।यहां राजकीय इंटर कालेज की 11वीं की छात्राओं ने अपने अभिभावकों से शिकायत की थी कि जीव विज्ञान के प्रवक्ता सचिन डोढी निवासी मुख्य बाजार उत्तरकाशी व भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी निवासी जोशियाड़ा उत्तरकाशी उनसे छेड़छाड़ करते हैं। विरोध करने पर फेल करने की धमकी देते हैं।इस संबंध में 6 दिसंबर 2018 को थाना उत्तरकाशी में अभिभावकों ने शिकायत दर्ज कराई थी।
इस मामले में अदालत में आये फैसले में दोनों आरोपी शिक्षकों को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है।साथ ही दोनों शिक्षकों को अदालत के आदेश पर नई टिहरी जेल भेज दिया गया है। दोनो ही आरोपी शिक्षकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत थाना उत्तरकाशी में मुकदमा दर्ज था।गौरतलब है कि उत्तरकाशी पुलिस ने इस मामले में 7 फरवरी 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सोमवार को अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद जिला जज कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने दोनों आरोपी शिक्षकों पांच पांच साल कारवास की सजा सुनाई है।
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