31 न्यायिक अधिकारियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर पदोन्नति की सिफारिश, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को भेजा पत्र

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recommendation for promotion of 31 judicial officers to the post of district and

न्यायिक सेवा के 31 अधिकारियों को पदोन्नति देकर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District and Sessions Judges) नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।

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चंडीगढ़ : हरियाणा में न्यायिक सेवा के 31 अधिकारियों को पदोन्नति देकर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District and Sessions Judges) नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने 30 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है।

पत्र के अनुसार, हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स-2007 के नियम 6(1)(ए) के तहत सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) में से मेरिट-कम-सीनियरिटी के आधार पर तथा उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अधिकारियों को पदोन्नति दी जानी है।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों ने 31 उपलब्ध रिक्तियों के मुकाबले 31 न्यायिक अधिकारियों के नाम पदोन्नति के लिए सरकार को भेजने की सिफारिश की है। इनमें जिंद से जसबीर और मोनिका, कैथल से डॉ. अमन इंदर सिंह और कंवल कुमार, पलवल से अंजलि जैन, हिसार से अनुराधा, सोनीपत से डॉ. दीप्ति, जगाधरी से दीक्षा दास रंगा और इंदु बाला, भिवानी से जोगेंद्र सिंह, मेनका सिंह, प्रवीण और मीतू कोहली, करनाल से सुधीर कुमार तथा फतेहाबाद से डॉ. गायत्री शामिल हैं।

इसके अलावा रेवाड़ी से अमित वर्मा और जोगिंद्री, झज्जर से मीनू और डॉ. मोनिका खानगवाल, चरखी दादरी से प्रवीण, फरीदाबाद से रीतू यादव और जितेंद्र सिंह, चंडीगढ़ से सचिन यादव, पंचकूला से मनविका यादव और कीर्ति वशिष्ठ, कुरुक्षेत्र से देवेंद्र, सिरसा से संतोष बागोटिया, पानीपत से याचना तथा नारनौल से विक्रमजीत सिंह के नाम भी सिफारिश में शामिल हैं।

सूची में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में ओएसडी के पद पर कार्यरत दुष्यंत चौधरी और मैना सिंह तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में सचिव के पद पर कार्यरत न्यायिक अधिकारी भी शामिल हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन पदोन्नतियों और नियुक्तियों पर संबंधित अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारियों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। रजिस्ट्रार जनरल ने हरियाणा सरकार से इन सभी अधिकारियों की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक स्वीकृति और नियुक्ति आदेश शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है।

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