उत्तराखंड में यहां शादी में नहीं बजेगा DJ, बीयर और Fast Food पर भी लगी रोक, जानें क्यों ?

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उत्तराखंड के जौनसार के खत फरटाड़ से जुड़े 18 गांवों में शादी में डीजे बजाने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही इन गांवों में बीयर पीने और फास्ट फूड पर भी रोक दी है। बता दें कि रविवार को हुई महापंचायत में खत फरटाड़ से जुड़े 18 गांवों के लिए ये फैसला लिया गया है।

रविवार को हुई महापंचायत में लिया गया बड़ा फैसला
जौनसार के खत फरटाड़ से जुड़े 18 गांवों की डिंयूडीलानी में रविवार को महापंचायत का आयोजन किया गया। जिसमें शादी समारोह में बीयर पीने व डीजे बजाने पर पूरी तरह रोक लगाने के साथ ही कई अन्य फैसले लिए गए। इसके साथ ही सभी ग्रामीणों से पारित नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही ये कहा गया है कि नियमों का पालन ना करने पर संबंधित परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा।

इन गावों में लागू होंगे नियम
रविवार को हुई महापंचायत में फरटाड़ खत से जुड़े लखस्यार, फरटाड़, धिरोई, खाडी, लुहन, सिंगोठा, लोहारना, मुंशी गांव, ठलीन, बढैत, कामला, पिनगिरी समेत 18 गांव के लोग शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता सदर स्याणा बिजेंद्र सिंह तोमर और खाग स्याणा सुरेंद्र सिंह तोमर ने की। बैठक में ग्रामीणों ने कई बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद 15 बिंदुओं पर सहमति के बाद प्रस्ताव पारित किया गया है।

शादी में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का किया जाएगा प्रयोग
शादी में डीजे बजाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। केवल पहाड़ के पारंपरिक वाद्य यंत्र ही शादी समारोह के दौरान बजाए जाएंगे। इसके सात ही शादी में फास्ट एवं ड्राई फूड पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही शादी समारोह मेंत्येक रइणी (विवाहिता महिलाओं) दिए जाने वाले आधा किलो के घी के डिब्बे पर भी रोक लगा दी गई है।

नशा बेचते हुए पकड़े जाने पर किया जाएगा सामाजिक बहिष्कार
बैठक में फैसला लिया गया कि रइणियों को शगुन के तौर पर टिका 101 रुपये दिया जाएगा। इसके साथ ही परिवार में पहली शादी होने पर मामा कोट की तरफ से एक बकरा व भारा (राशन) दिया जाएगा। अगर कोई खत फरटाड़ के सीमा क्षेत्र में स्मैक, चरस एवं सूखा नशा करते व बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसका और उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इलाके में अनजान व्यक्ति रेडी-ठेली व फेरी लगाने वालों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है