क्या है unified pension scheme? कितनी मिलेगी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन, यहां जानें सबकुछ
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना को पेश किया है। ये स्कीम नेशनल पेंशन स्कीम के तहत ही समांतर है। इस योजना को 1 अप्रैल 2025 यानी वित्त वर्ष 2026 से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन देने के लिए इस योजना की घोषणा की है। अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। इसके अलावा मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा।
बता दें कि unified pension scheme के तहत अब रिटायर्ड कर्मचारियों को 12 महीने की एवरेड बेसिक सेलरी का 50% निश्चित पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि ये पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी।
वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को भी निश्चित पेंशन दी जाएगी। जो रिटायर्ड कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन का 60 फीसदी होगा।
इसी के साथ मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि जो लोग 10 साल तक ही नौकरी करते हैं तो उन्हें कम से कम 10 हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी।
इसी के साथ जैसे- जैसे महंगाई बढ़ेगी, वैसे ही इस योजना के तहत पेंशन में बढ़ोतरी का भी प्रावधान है।
चुनना होगा कोई एक विकल्प
कर्मचारी UPS और NPS में से आपको कोई एक चुनना चाहिए। अगर आपने यूपीएस को विकल्प एक बार चुन लिया तो कभी भी एनपीएस नहीं चुन पाएंगे। वहीं अगर आपने एनपीएस का विकल्प चुन लिया तो कभी भी UPS का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे।
कितना देना होगा योगदान?
सरकार के इस योजना के तहत NPS के जैसे ही सैलरी में से योगदान देना होगा। सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस से तहत 10 फीसदी का योगदान देना होगा। जो NPS के तहत भी दिया जाता है। हालांकि सरकार ने यूपीएस में अपना कंट्राब्यूशन 14 फीसदी से बढ़ाकर 18.5 फीसदी कर दिया है। यानी कि कमचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा पेंशन मिल सकता है।
50 हजार सैलरी पर कितनी मिलेगी पेंशन?
unified pension scheme के तहत कहा गया है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आप NPS की जगह UPS का विकल्प चुनते हैं और आपको अंतिम 12 महीने की एवरेड बेसिक पे 50 हजार रुपये है तो आपको इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी। हालांकि इसके बाद महंगाई राहत अलग से जोड़ा जाएगा।
अगर कर्मचारी की मौत हो जाए तो?
वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है और उसकी पेंशन 30 हजार रुपये मंथली रहती है तो फैमिली को एक निश्चित महीने की पेंशन 18 हजार रुपये होगी, क्योंकि कर्मचारी के मौत के बाद फैमिली को पेंशन कर्मचारी के मिले लास्ट पेंशन का 60 फीसदी देने का प्रावधान है।
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