होली ग्राउंड को लेकर निगम प्रशासन का आ गया यह नया आदेश पढ़े पूरी खबर

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नगर निगम ने होली ग्राउंड को लेकर एक आदेश जारी किया है इस आदेश के मुताबिक अब होली ग्राउंड के आसपास जो वेंडिंग जोन यानी की यहां पर फेरी लगाना प्रतिबंध हो जाएगा।

विगत 23 सितंबर को होली ग्राउंड में भक्त प्रहलाद की मूर्ति को खंडित किए जाने की खबर को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने इसे मुद्दा बना लिया था जिससे शासन प्रशासन को रात को सड़क पर उतरना पड़ा ।

अगले दिन हिंदूवादी संगठन आशंका जताई कि यह किसी विधर्मी द्वारा किया गया कृत्य है इसीलिए इसकी पूरी जांच और कार्यवाही करने की मांग की गई। हिंदूवादी संगठन ने 24 सितंबर को हल्द्वानी कोतवाली के सामने हनुमान चालीसा पाठ करने का निर्णय लिया था ।

लेकिन वीडियो फुटेज में भक्त प्रहलाद की मूर्ति टेंट खोलते समय ठेकेदार के कर्मी की गलती से टूटने का खुलासा हुआ था इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने अपना धरना प्रदर्शन वापस ले लिया था ।

इसी कड़ी को देखते हुए नगर निगम ने होली ग्राउंड के आसपास किसी भी तरह की वेल्डिंग जोन होने पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की गलतफहमी ना हो और जिसका भुगतान शहर वासियों को जाम और अन्य दिक्कतों से ना करना पड़े

इसीलिए नगर निगम प्रशासन मे 24 सितंबर को एक आदेश जारी कर होली ग्राउंड के आसपास किसी भी तरह की वेंडिंग जोन और फेरी लगाना प्रतिबंधित कर दिया है