हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना पर इसअधिकारी को आरटीओ का नोटिस जल्द गिर सकती गाज!

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haldwani एसकेटी डॉट कॉम

जिला विवाद परितोष आयोग नैनीताल इस के अध्यक्ष पर अपनी निजी गाड़ी में नेम प्लेट लगाए जाने का मामला एक बार सुर्खियों में आ गया है सीएम हेल्पलाइन में शिकायत होने के बाद आरटीओ हल्द्वानी ने इस संबंध में उन्हें नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह तत्काल से अपनी नेमप्लेट निजी वाहन से हटा लें अन्यथा उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 19 89 के कार्यवाही की जाएगी.

यह नोटिस उनके देहरादून स्थित निवास पर भेज दिया गया है शिकायत कर्ता की ओर से मुख्यमंत्री पोर्टल पर यह शिकायत भेजी गई कि उनके द्वारा निजी वाहन परबोर्ड लगा हुआ हल्द्वानी स्थित डीएम कैंप कार्यालय में हमेशा देखा जाता है.

मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत होने के बाद अब इस मामले में अगर उनके द्वारा अपनी नेमप्लेट नहीं हटाई जाती है तो उन पर गाज गिरनी तय हैँ.

यह हाईकोर्ट के नियम है कि कोई भी सरकार द्वारा नामित आयोग तथा संस्थाओं के अध्यक्षों को किसी भी तरह के बोर्ड अथवा साइन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं है नोटिस के बाद भी आरोपी द्वारा गाड़ी से बोर्ड नहीं हटाया गया है इसके बाद शासन स्तर से कार्रवाई होनी तय है.

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