होटल कारोबारी की बेटे की चाहत ने कराई 2 शादियां ,बनाए 2 लिव इन रिलेशन ,अब संपति को लेकर छिड़ा संग्राम,महिला आयोग नई नियमावली की कह रही है बात
देहरादून skt. com
होटल कारोबार में बड़ी अच्छी खासी कमाई करने के बाद विदेश में रहने के बावजूद भारतीय परंपरा तथा अपने वंश को चलाने की चाहत में एक व्यवसाय में जहां दो शादियां की वही दो और लाइव इन रिलेशन भी रखें लेकिन फिर भी उसकी चाहत पूरी नहीं हुई वंश चलाने के लिए लड़के के चाहत के चलते चार बिटिया पैदा हो चुकी है लेकिन अभी भी वंश चलाने की भूख खत्म नहीं हुई है।
जिस वक़्त उत्तराखंड में यूसीसी में लिव इन को लेकर नियम कायदे बनाने की तैयारी की जा रही है ऐसे में एक केस ने सबको हैरान कर दिया है। मीडिया में आयी एक रिपोर्ट की माने तो बेटे की चाहत में एक व्यक्ति ने पहले दो शादियां की और जब उसकी हसरत पूरी नहीं हुई तो उसने दो लिव इन रिलेशन बनाए, लेकिन किसी से भी बेटा न होने पर वह आप से बाहर हो गया और सनक की हद पार करने लगा जिसके बाद पीड़ित महिलाओं ने अब महिला आयोग में राहत की गुहार लगाई है।
विदेश में होटल खोलकर मोटा मुनाफ़ा कमा कर रईस बनने के बाद एक शख्स को बेटे की ऎसी चाहत लगी कि वो सभी हदें पार करता चला गया क्योंकि उसे वारिस के तौर पर बेटा पैदा करना था। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को पगला चुका था तभी उसने मर्यादा और सामाजिक प्रतिष्ठा को दरकिनार करते हुए पहले दो शादियां की और दो लिव इन रिलेशन बनाये लेकिन फिर भी बेटा पैदा करने की हसरत पूरी न हो सकी। एक लिव इन पार्टनर ने जब उसकी चौथी बेटी को जन्म दिया तो उस शख्स ने उससे भी दूरी बना ली। आरोप है कि अब वीडियो कॉल करके कभी छत से कूदने की धमकी देता है तो कभी हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने के लिए डराता है।
इन हालात में लिव इन पार्टनर ने राज्य महिला आयोग में गुहार लगाई है। उनका कहना है कि उन्हें उसके सिरफिरे पार्टनर की प्रताड़ना से छुटकारा दिलाया जाए। उन्हें गुजारा भत्ता और संपत्ति में अधिकार दिलाया जाए।अब वह उसकी पहली तलाकशुदा पत्नी और उनकी दो बेटियों के साथ रहती है। उन्हें देहरादून के अच्छे इलाके में बंगला-गाड़ी दी हुई है, लेकिन समय बीतने के साथ उन्हें बुरी तरह मानसिक प्रताड़ना दे रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि पहली पत्नी को तलाक देने के बाद उसके पार्टनर ने दूसरी शादी की थी, जो उसके साथ विदेश में है, लेकिन उससे भी बेटी है।
बेटे की चाहत में वह तीसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था, जिसका कोई अता-पता नहीं है। फिर उन्हें चौथी पार्टनर बनाया, लेकिन उनसे भी बेटी होने पर दूरी बना ली। महिला आयोग ने इस शिकायत पर सुनवाई के चलते व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग से उस शख्स की काउंसलिंग की। उसे समझाया कि उसे अपनी पार्टनर और बच्ची के कानूनी अधिकार उनको देने होंगे। सुनवाई के दौरान आयोग की सदस्य सचिव उर्वशी चौहान, विधि अधिकारी दयाराम भी मौजूद थे। सुनवाई के लिए अगली तारीख लगाई गई है।
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