फंस गए झूठा मुकदमा लिखाने वाले मुख्य कृषि अधिकारी,
कोर्ट ने 2 लाख जुर्माना देने का दिया आर्डर
बागेश्वर skt.com
मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर को अपने वाहन चालक के खिलाफ धोखा मुकदमा दिखाना भारी पड़ गया जब फुट में यह साबित हो गया है कि वाहन चालक में उन पर किसी भी तरह का हमला करने का प्रयास नहीं किया था यह मामला वर्ष 2023 का था जबमुख्य कृषि अधिकारी एसएस वर्मा ने अपने वाहन चालक पर यह मुकदमा दर्ज कराया था
वाहन चालक पर हत्या के प्रयास का झूठा मुकदमा दर्ज कराने के आरोप में तत्कालीन मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर पर जिला कोर्ट ने ₹2 लाख का जुर्माना लगाया है, जिला जज बागेश्वर की अदालत में यह फैसला सुनाया गया, जहां पर हत्या के प्रयास के मामले में शिकायतकर्ता तत्कालीन मुख्य कृषि अधिकारी एसएस वर्मा पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया, और वाहन चालक को दोष मुक्त कर दिया गया, कोर्ट ने कहा कि मुख्य कृषि अधिकारी ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से सरकारी वाहन चालक पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करवाया उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया,
23 फरवरी 2023 को तत्कालीन मुख्य कृषि अधिकारी एसएस वर्मा ने बागेश्वर ने यह मुकदमा दर्ज करवाया था, जहाँ उन्होंने अपने सरकारी वाहन चालक उमेद सिंह पुत्र स्वर्गीय दीवान सिंह कन्याल पर गोली चलाने का आरोप लगाया था। अब इस मामले पर जिला अदालत में सुनवाई करते हुए तत्कालीन मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है जिसमें से ₹50000 आरोपी बनाए गए वाहन चालक को दिए जाने की बात कही गई है।
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