बड़ी खबर- जोशीमठ भू-धंसाव मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, टनल ट्रीटमेंट में विस्फोटकों और भारी मशीन के इस्तेमाल पर रोक
जोशीमठ भू-धंसाव मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने टनल ट्रीटमेंट में विस्फोटकों और भारी मशीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
जोशीमठ में हुए भू-धंसाव मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने जोशीमठ में लगातार हो रहे भू-धंसाव के बाद टनल के ट्रीटमेंट की मांग को लेकर एनटीपीसी के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने टनल के ट्रीटमेंट व सफाई की अनुमति दे दी है।
विस्फोटकों और भारी मशीन के प्रयोग पर लगी रोक
नैनीताल हाईकोर्ट ने टनल के ट्रीटमेंट व सफाई के काम में विस्फोटकों और भारी मशीन का प्रयोग न करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष हुई। इस मामले में अब अगली सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई है।
मामले में जनहित याचिका भी की गई है दायर
इस मामले में दहां एक ओर एनटीपीसी ने हाईकोर्ट में जोशीमठ में बनी टनल ट्रीटमेंट, उसकी सुरक्षा व उससे होने वाले संभावित खतरे को कम करने के लिए टनल की सफाई करने को लेकर प्रार्थना पत्र दायर किया है। तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में जनहित याचिका भी दायर की गई है।
एनटीपीसी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि जोशीमठ में बनी टनल ट्रीटमेंट, उसकी सुरक्षा व उससे होने वाले संभावित खतरे को कम करने के लिए एनटीपीसी को टनल में कार्य करने की अनुमति दी जाए ताकि बाढ़ से होने वाले खतरे को रोका जा सके। जबकि जनहित याचिका में ये कहा गया कि टनल का निर्माण से ही जोशीमठ में दरारें आईं हैं। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए।
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