NEET – UG में छात्रों को मिले अंक सार्वजनिक करे NTA, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नीट – यूजी 2024 (NEET – UG 2024) परीक्षा में छात्रों को मिले अंकों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 विवाद पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एनटीए शनिवार दोपहर 12 बजे तक छात्रों के ऑनलाइन रिजल्ट जारी करे। हालांकि, उन्होंने काउंसलिंग पर सोमवार तक रोक लगाने से मना कर दिया। इसके बाद सीजेआई ने नीट पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कितने लोगों ने बदला सेंटर
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एनटीए से पूछा कि 23.33 लाख छात्रों में से कितने स्टूडेंट्स ने अपना परीक्षा केंद्र बदला था। इस पर एजेंसी ने कहा कि छात्रों ने करेक्शन के नाम पर अपने परीक्षा केंद्र बदला। 15,000 कैंडिडेट्स ने करेक्शन विंडो का प्रयोग किया। NTA ने कहा कि कैंडिडेट्स सिर्फ जिला या शहर बदल सकते हैं लेकिन सेंटर नहीं। सिस्टम के जरिए परीक्षा से दो दिन पहले एग्जाम सेंटर अलॉट होते हैं।
चार डाक्टरों को हिरासत में लिया गया
आपको बता दें कि सीबीआई नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। बिहार पुलिस ने मुख्य सरगना समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने सभी आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें कई खुलासे हुए। इस मामले में जांच एजेंसी ने पटना एम्स के 4 डॉक्टरों को भी हिरासत में लिया। साथ ही सीबीआई के अधिकारियों ने 3 डॉक्टरों के कमरे सील उनके लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लिए
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