शर्मसार- यहां चार लोगों ने मिलकर छिपकली के साथ किया दुष्कर्म, गिरफ्तार
महाराष्ट्र के सह्याद्री टाइगर रिजर्व (एसटीआर) में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां रहने वाली बड़े आकार की छिपकली, जिसे “बंगाल मॉनिटर लिजर्ड” कहते हैं, से 4 लोगों ने कुकर्म किया। इस घटना का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। इस मामले के चारों आरोपी पकड़े गए हैं। सभी आरोपी पेशे से शिकारी हैं और उन्होंने गोठाणे के गाभा इलाके में सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के कोर जोन में बतौर टूरिस्ट एंट्री ली थी।
- महाराष्ट्र में अजब मामला आया सामने
- महाराष्ट्र के वन अधिकारियों ने बताया कि, आरोपियों की पहचान संदीप तुकाराम पवार, मंगेश कामटेकर, अक्षय कामटेकर और रमेश घाग के रूप में हुई है। घटना की पुष्टि तब हुई, जब उनके मोबाइल फोन की जांच की गई। अधिकारियों को उनके मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें आरोपी को मॉनिटर छिपकली के साथ कथित रूप से सामूहिक कुकृत्य करते देखा गया। यह वीडियो ही केस दर्ज कराने का आधार बना और, एफआईआर की कॉपी में इसका जिक्र भी किया गया है।
- पर्यटक के रूप में ली एंट्री, थे शिकारीवन अधिकारी ने कहा, ‘यह घटना रत्नागिरी जिले के गोठाणे गांव में हुई। जहां उपरोक्त 4 लोगों ने बंगाल मॉनिटर छिपकली के साथ कुकर्म किया। ये सभी लोग पेशे से शिकारी हैं और इन्होंने गोठाणे के गाभा इलाके में सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के कोर जोन में बतौर टूरिस्ट एंट्री ली थी।’ उन्होंने बताया कि, रिजर्व के तहत आने वाले चंदोली राष्ट्रीय उद्यान में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए आरोपियों के खिलाफ 31 मार्च को एफआईआर दर्ज हुई, जिससे यह मामला सामने आया।
- सीसीटीवी फुटेज में दिखे थे शिकारीसांगली फॉरेस्ट रिजर्व में तैनात वन अधिकारियों का कहना है कि, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों का पता लगाया, जिसमें उन्हें जंगल में घूमते देखा जा सकता है। घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि, तीन आरोपी कोंकण से कोल्हापुर के चंदोली गांव में शिकार के लिए आए थे। इस घटना की जांच करने वाले वन अधिकारी इस मामले को भारतीय दंड संहिता की धाराओं से अदालत में उठाएंगे। उन्होंने कहा है कि, कुकर्मियों को अदालत में पेश किया जा रहा है, फिर उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- 7 साल कैद की सजा हो सकती है
- महाराष्ट्र में सह्याद्री टाइगर रिजर्व (एसटीआर) चार जिलों सतारा, सांगली, कोल्हापुर और रत्नागिरी में फैला हुआ है। जहां अनेक प्रकार के वन्यजीव व सरीसृप प्राणी रहते हैं। उनमें बंगाल मॉनिटर लिजर्ड भी शामिल है, जो कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत छिपकली की एक आरक्षित प्रजाति है। जिस तरह से उसके साथ 4 इंसानों द्वारा कुकर्म किए जाने की खबर आई है, यदि वे दोषी ठहराए जाते हैं तो उन्हें 7 साल की कैद हो सकती है।
- ऐसी होती है ‘बंगाल मॉनिटर लिजर्ड’यह एक बड़े आकार की छिपकली होती है जोकि भारतीय उपमहाद्वीप के साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में पायी जाती है। यह मुख्य रूप से जमीन पर रहती है और इसकी लंबाई लगभग 61 से 175 सेमी (24 से 69 इंच) तक होती है। यह हिरन-लोमड़ी जैसे जानवरों को खाती है। यह तालाब किनारे देखी जा सकती है।
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