खानपुर विद्यायक के निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती शपथ से रोकने की मांग

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खानपुर एसकेटी डॉट कॉम

खानपुर से निर्वाचित पत्रकार उमेश कुमार के निर्वाचन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है तथा उन्हें शपथ लेने से रोकने का अनुरोध किया गया है। हाई कोर्ट ने अवकाश के बावजूद इनकी याचिका को सुना लेकिन उसमें समुचित तक नहीं होने पर तथ्य उपलब्ध कराने को कहा है तथा इसकी अगली सुनवाई 23 मार्च को तय कर दी है। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज अपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी है।

मामले के अनुसार देवकी कलान लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार व जनता कैबिनेट पार्टी की अध्यक्ष भावना पांडे ने खानपुर से विधायक उमेश शर्मा के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है ।

याचिका में उमेश शर्मा के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची देते हुए कहा है कि उमेश शर्मा ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है
और मुख्य अपराधों को छुपाया गया है ।

इसलिये उन्हें विधायक की शपथ लेने से रोका जाए और चुनाव आयोग को उमेश शर्मा के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाए । हाईकोर्ट ने इन आरोपों से सम्बंधित रिकॉर्ड देने को कहा जो आज याची नहीं दे सके । जिस पर कोर्ट ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल किया है । याचियों ने ये रिकॉर्ड पेश करने हेतु समय मांगा है । इस मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त को पक्षकार बनाया गया