उत्तराखंड में 19 जून तक धारा 144 लागू, प्रशासन ने सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश

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उत्तरकाशी के पुरोला में 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज यानि की 14 जून से 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी है। पुरोला एसडीएम देवानंद शर्मा ने कहा की पुरोला नगर क्षेत्र में धारा 144 का सख्ती से पालन किया जाए।

स्थानीय प्रशासन ने मंगलवार को साफ किया था कि ऐसी किसी भी गतिविधि को कतई इजाजत नहीं दी जाएगी। देहरादून में भी मुस्लिम समुदाय ने 18 जून को महापंचायत का ऐलान किया है। पुरोला के ग्राम प्रधानों के संगठन ने 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया था। लेकिन सरकार का सख्त रुख देखते हुए मंगलवार को प्रधान संगठन बैकफुट पर आ गया।

प्रधान संगठन नहीं करेगा महापंचायत की अगुवाई
पुरोला में ब्लॉक प्रधान संगठन के अध्यक्ष अंकित रावत ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि महापंचायत को लेकर प्रधान संगठन किसी प्रकार की अगुवाई नहीं करेगा। लेकिन क्षेत्रीय हित में वह जनता के साथ हैं।

इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर पुरोला में कानून का उल्लंघन होता है तो उसमें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। कानून का उल्लंघन करने वाले की स्वयं की जिम्मेदारी होगी