रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामला: 2 दिसंबर को आएगा SC का फैसला, बनभूलपुरा में अलर्ट

ADVERTISEMENTS
Ad
Ad
ख़बर शेयर करें

Encroachment on railway land in Banbhulpura

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए रेलवे अतिक्रमण को लेकर 2 दिसंबर यानी कल सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई है। माना जा रहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में बड़ा फैसला सुना सकती है।

ADVERTISEMENTS

बनभूलपुरा में रेलवे अतिक्रमण मामले पर 2 दिसंबर को होगी सुनवाई

बनभूलपुरा में हुए रेलवे अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल बड़ा फैसला सुना सकती है। सबकी निगाहें SC के फैसले पर टिकी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बनभूलपुरा क्षेत्र में भारी पुलिस बल और रेलवे स्टेशन के आसपास आरपीएफ को तैनात कर दिया गया है।

30 हेक्टेयर भूमि पर किया है अतिक्रमण

बता दें बनभूलपुरा में रेलवे की 30 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। जिसमें 3 हजार से ज्यादा मकान और 4 हजार से ज्यादा परिवार रहते हैं। पुलिस और प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पर सभी तैयारियां कर ली है। जिले के हर बैरियर पर पुलिस हाई-अलर्ट है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी पुलिस की कड़ी नज़र है।

पुलिस का कड़ा पहरा

बेलबाबा बॉर्डर बैरियर, आम्रपाली बैरियर (हल्द्वानी), हल्दूचौड़–रामनगर रूट, गडप्पू (कालाढूंगी), बारापत्थर, भीमताल, खैरना, सुभाष नगर बैरियर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हर सेक्टर में सीनियर अफसर की मौजूदगी है। साथ ही दरोगा स्तर की टीमों द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है।

ये है पूरा मामला

बता दें नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में लोगों ने रेलवे की करीब 30 एकड़ भूमि पर कब्जा कर रखा है. इस इलाके में करीब चार हजार परिवार बसे हुए हैं. जिन्होंने पक्के घर बनाए हुए हैं. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यहां बसे लोगों को हटाने के आदेश दिए थे. रेलवे ने अतिक्रमणकारियों को यहां से हटाने का नोटिस जारी किया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास के निर्देश दिए थे

ADVERTISEMENTS