31 दिंसबर के बाद नहीं आएगी बैंक अकाउंट में सैलरी, अगर नहीं किया ये जरूरी काम
नारी डेस्क: अगर आपका आधार कार्ड (Aadhaar) आपके पैन कार्ड (PAN) से लिंक नहीं है, तो इसके गंभीर वित्तीय नुकसान हो सकते हैं। सरकार की सख्त गाइडलाइन्स के मुताबिक आधार से लिंक न किए गए पैन कार्ड 2026 की शुरुआत से निष्क्रिय हो जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य करदाताओं की पहचान सत्यापित करना और वित्तीय प्रणालियों में दोहराव को रोकना है। जिन व्यक्तियों का पैन आधार नामांकन आईडी के माध्यम से जारी किया गया था, उन्हें समय सीमा से पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
क्या होता अगर आधार-पैन लिंक नहीं है?
निष्क्रिय पैन के कारण बैंक लेनदेन अवरुद्ध होने, आयकर रिटर्न दाखिल करने में असमर्थता और रिफंड से इनकार जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पैन को सक्रिय रखने के लिए अपनी लिंकिंग स्थिति की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो विवरण अपडेट करें। इसका असर आपके लगभग हर वित्तीय लेन-देन पर पड़ेगा। जैसे कि- कंपनी को TDS (Tax Deduction at Source) काटने में दिक्कत होगी। नतीजतन आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में नहीं आ पाएगी या प्रोसेस रुक सकती है।
SIPs और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बंद हो सकते हैं
सभी म्यूचुअल फंड कंपनियां और ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स PAN की वैधता जांचते हैं। PAN इनएक्टिव होने पर SIP (Systematic Investment Plan) रुक सकती है। ए इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे और पुराने SIPs भी फ्रीज़ हो सकते हैं। अगर PAN लिंक नहीं है, तो आयकर विभाग आपका टैक्स रिफंड जारी नहीं करेगा। रिफंड के लिए PAN और Aadhaar का लिंक होना अनिवार्य है। बैंक खाता, डिमैट अकाउंट या क्रेडिट कार्ड के लिए PAN जरूरी होता है। PAN इनएक्टिव होने पर इन सेवाओं में लेन-देन रुक सकता है।
कैसे करें आधार और पैन लिंक
-आयकर वेबसाइट(https://www.incometax.gov.in/) पर जाएं।
-Link Aadhaar सेक्शन पर क्लिक करें।
-PAN और Aadhaar नंबर डालें।
-ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करें।
-₹1000 शुल्क देकर लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें।
अगर आपने अभी तक लिंक नहीं किया है, तो जल्द से जल्द करें, वरना आपकी सैलरी, इन्वेस्टमेंट और टैक्स से जुड़ी सुविधाएं बंद हो सकती हैं।
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